र्रिपोर्ट : निर्णय तिवारी
छतरपुर, (म0प्र0) : थाना किशनगढ़ जिला छतरपुर में 19 अप्रैल 21 को फरियादी पूरन पिता विश्वनाथ आदिवासी उम्र 16 वर्ष निवासी टोरिया मोहल्ला ग्राम कुपीने रिपोर्ट किया कि 19 अप्रैल 21 के रात्रि करीब 9:00 बजे जब फरियादी हीरा आदिवासी के बच्ची के फलदान में सम्मिलित होने के लिए गया था तभी गांव का बिंदाआदिवासी आया और फरियादी पूरन आदिवासी को हीरा आदिवासी के घर के सामने पुरानी बुराई पर से फरियादी को मां बहन की बुरी बुरी गाली देने लगा गाली देने से मना करने पर बिंदा आदिवासी अपने लाइसेंसी एक नाली भरतल बंदूक से जान से मारने की नियत सेबंदूक चला दी जिससे फरियादी के दाहिने तरफ सीना में बारूद लगने से चोटे आई रिपोर्ट पर आरोपी बिंदा आदिवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 32/21 धारा 307 ,294 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर श्री सचिन शर्मा के निर्देशन मैं तथा श्रीमान एसडीओपी महोदय बि़ जावर के मार्गदर्शन में थाना किशनगढ़ पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना के दौरान मात्र 6 घंटे में आरोपी बिंदा पिता परमा आदिवासी उम्र 51 वर्ष निवासी टोरिया मोहल्ला ग्राम कुपी को आज दिनांक 20/4/21 को बांकी गिरोलीहार जंगल से मय घटना में प्रयुक्त एक नाली भरतल बंदूक के गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय बिजावर पेश किया गया उक्त कारवाही में थाना प्रभारी किशनगढ़ उप निरीक्षक वीरेंद्र परस्ते आरक्षक 662 हरि प्रकाश गर्ग आरक्षक 461 राजेश शर्मा आरक्षक 131अरविद उमेश स्नेही 1231की अहम भूमिका रही।