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एक लाख की रंगदारी मांगने वाले अन्तर्जनपदीय 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार

कब्जे से 1 अवैध तमंचा मय 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 13 विभिन्न कम्पनी का सिम कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त न्यू बोलेरो वाहन बरामद

रिपोर्ट : तपेश विश्वकर्मा 

मीरजापुर : जनपद के थाना अदलहाट पर 7 फरवरी 2024 को वादी मनसुख प्रजापति पुत्र जगदीश प्रजापति निवासी बालोतरा थाना बालोतरा जिला बाड़मेर राजस्थान जो फिलहाल टोल प्लाजा फत्तेहपुर थाना अदलहाट मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के घर आये रिश्तेदार मुकेश कुमार की शादी हेतु रिश्ते का झाँसा देकर बुलाने तथा बिना नम्बर की बोलेरो वाहन से आकर स्वयं को क्राइम ब्रान्च की टीम बताते हुए वादी एवं उसके रिश्तेदार को मारने पीटने, गाली देते हुए वाहन में बैठाकर 1 लाख की मांग करने, न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना अदलहाट पर धारा 419, 420, 386, 323, 504, 506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अदलहाट को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में 7 फरवरी 2024 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में पतारसी-सुरागरसी एवं भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर टोल प्लाजा फत्तेपुर के पास से बिना नम्बर की बोलेरो वाहन सवार 4 नफर अभियुक्त नागेन्द्र सिंह पटेल (32), निवासी गिरिया थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र, कुन्दन सिंह उर्फ विशाल पटेल (27), निवासी बभनगवाँ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र, हीरामनी गिरि उर्फ अमरनाथ (34), निवासी परसिया थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र तथा लवकुश पासवान (34), निवासी बभनगवाँ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 2 अदद जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल व विभिन्न कम्पनी का 13 सिम कार्ड तथा मौके से एक बिना नम्बर की न्यू बोलेरो वाहन को बरामद किया गया। अभियुक्त नागेन्द्र सिंह पटेल के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय व जेल भेजने के साथ ही घटना में प्रयुक्त न्यू बोलेरो वाहन (बिना नम्बर) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

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