Khula Sach
ताज़ा खबरदेश-विदेश

Mumbai Lockdown 2021: मुंबई पुलिस ने जारी किया नया गाइडलाइंस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस ने बुधवार को लॉकडाउन को लेकर नए दिशा—निर्देशों की घोषणा किया है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं को छूट भी दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

मुंबई लॉकडाउन 2021 : नई कोरोना गाइडलाइन

मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन दिशा—निर्देशों की घोषणा करते हए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर 30 अप्रैल तक सप्ताह के शुरुआती 5 दिन तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से अधिक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई आवाजाही नहीं होगी।”इस दौरान प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे।

मुंबई लॉकडाउन 2021 : स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। जबकि कॉविड-19 के लिए आवश्यक सरकारी कार्यालयों, बिजली, पानी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों को जाने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। यह भी घोषणा की गई है कि स्कूलों, कॉलेजों, रेस्तरां, बार, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, नाई की दुकानों, शराब की दुकानों और स्पा को बंद रखा जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, बाजार और मॉल बंद रहेंगे।

मुंबई पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल से पार्सल और होम डिलीवरी की अनुमति सप्ताह के दिनों में सुबह 7 से रात 8 बजे तक ही होगी। सप्ताहांत पर केवल सुबह 7 से रात 8 बजे तक ही होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसमें आगे कहा गया है कि ट्रेन, बस या फ्लाइट से आने या जाने वाले व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं।

मुंबई लॉकडाउन 2021 : ट्रेन, बस और टैक्सी शुरू रहेंगे

वहीं, जबकि निजी बसों या वाहनों से यात्रा करने वाले औद्योगिक कर्मचारी वैध आईडी कार्ड का उपयोग करके हर समय यात्रा कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र वैध हॉल टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। दिशा—निर्देशों में कहा गया है कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक अखबार की छपाई और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति है। आवश्यक सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्र, ऑक्सीजन उत्पादकों, ई-कॉमर्स और निर्माण कार्य चालू रहेंगे, जबकि शराब की दुकानें बंद रहेंगी और इसकी डिलीवरी की अनुमति भी नहीं है।

शहर के लिए जारी नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एक ऑटो-रिक्शा में दो यात्री हो सकते हैं जबकि एक टैक्सी में क्षमता का 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक बसें पूरी क्षमता से चल सकती हैं, लेकिन यात्रियों को खड़ो होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बागानों और सार्वजनिक मैदानों को सप्ताह के दिनों में सुबह 7 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा।

Related posts

Uttar Pradesh : राजनीति के अपने बोल, मंत्री जी ने खोली पोल

Khula Sach

केरल के कुमारकोम में विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से शुरू, ‘डेटा फॉर डेवलपमेंट’ विषय पर हुई चर्चा

Khula Sach

गणतंत्र दिवस पर सोनी सब के कलाकारों की राय

Khula Sach

Leave a Comment