रिपोर्ट : संस्कार सिंह
मीरजापुर, (उ.प्र.) : थाना को0 शहर में सन् 2010 में पंजीकृत धारा 419, 420, 467, 468 भा0द0वि0 व दाण्डिक अपील सख्या- 01/2014 तथा 02/2014 के प्रकरण में उ0नि0 मातादिन कन्नौजिया द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विनोद रावत द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 धनंजय़ यादव के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 27.01.2021 को मुकदमें के अभियुक्तगण ओमप्रकाश प्रजापति पुत्र स्व0 गंगाराम प्रजापति निवासी मुहल्ला रमईपट्टी थाना को0 शहर मीरजापुर, दिलीप अग्रहरी पुत्र विजयी व विजयी पुत्र स्व0 हरीलाल निवासीगण बथुआ पालिटेक्निक का पहला गेट आदर्श कालोनी थाना को0 कटरा मीरजापुर को धारा 420 भा0द0वि0 में 3-3 वर्ष का कारावास व ₹ 2000/–2000/- के अर्थ दंड से दण्डित किया गया, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।