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Mirzapur : प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वीडियो/डिजिटल वैन के लिये लेनी होगी अनुमति

रिपोर्ट : तपेश विश्वकर्मा

मिर्ज़ापुर, (उ0प्र0) : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने अपने एक ओदश के तहत अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को कोविड प्रोटोकाल दृष्टिगत वीडियो/डिजिटल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने से सम्बन्धित निर्देशो को परिचालित किया गया हैं। प्रचार प्रसार में वीडियो/डिजिटल वैन की अनुमति प्राप्त करने के लिये दिये गये निर्देशो का अनुपालन करते हुये अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण जनपद में वीडियो/डिजिटल वैन की अनुमति दिये जाने हेतु अमरेन्द्र कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को नामित किया गया हैं एवं विधानसभा क्षेत्र के अन्दर वीडिया वैन/डिजिटल वैन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आचार संहिता का उल्लघन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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