रिपोर्ट : संस्कार सिंह
मीरजापुर, (उ प्र.) : शासन के निर्देश के क्रम में 19 दिसंबर को सायं 5 बजे जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में ज़िलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में आबकारी व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में उप आबकारी आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, ज़िला आबकारी अधिकारी समस्त आबकारी निरीक्षक एवं जनपद के अनुज्ञापीगण उपस्थित रहे। बैठक में अनुज्ञापियों को विषाक्त मदिरा के प्रकरण मृत्युदंड / आजीवन कारावास विषयक संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा -60-‘क’ संशोधन के बारे , दुकानों पर पाई जाने वाली अनियमितताओं और उन पर आरोपित प्रसमन शुल्क के बारे में, अनुग्यपियों और विक्रेताओं के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अनिवार्यता के बारे में, ipc की धाराओं में कठोर कार्यवाही और प्राविधानों के बारे में साथ ही ऐसी कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर चल अचल संपत्ति जब्ती किए जाने के प्राविधानों के बारे में विस्तार से बताते हुये उन्हे नियमानुसार दुकान संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में उपस्थित अपर ज़िलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को अनुज्ञापियों व विक्रेताओं के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने में शीघ्रता बरतने के निर्देश ज़िलाधिकारी द्वारा दिये गये। बैठक में ज़िला आबकारी अधिकारी द्वारा लेखपालों व चौकीदारों को अवैध शराब के अपराधों की सूचना आबकारी विभाग को दिये जाने विषयक व्यवस्था का उल्लेख करते हुये इसके क्रियान्वयन हेतु ज़िलाधिकारी से अनुरोध किया गया, तदक्रम आवश्यक निर्देश निर्गत हुये। बैठक में उपआबकारी आयुक्त द्वारा निरीक्षकों को यह निर्देश दिये गये कि ऐसे अनुज्ञापियों व विक्रेताओं पर, जो वर्तमान में किसी अनुज्ञापन का संचालन नहीं कर रहे हैं, विशेष ध्यान रखा जाये और अवैध शराब की बिक्री में लिप्त पाये जाने पर ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये । ज़िलाधिकारी द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत सतर्कता बरतते हुये अभिसूचना विकसित कर सघन प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अनुज्ञापियों को नियमानुसार दुकान संचालन करने व अनुमोदित परिसर के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से मदिरा न बेचने के भी निर्देश दिये। अंत में जिला आबकारी अधिकारी मिर्ज़ापुर द्वारा बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अधिकारी सहित समस्त अधिकारियों एवं अनुज्ञापियो का आभार एवम् धन्यवाद ज्ञापित किया गया।