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Mirzapur : चुनाव रोकने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को भी दिया ज्ञापन

मिर्जापुर, (उ.प्र.) : जनता इण्टर कालेज बरगवा कुवा खुर्द मिर्जापुर के प्रस्तावित चुनाव रोके जाने के सम्बन्ध में संगठन के सदस्य होने का दावा कर रहे सियाराम सिंह दुर्गा प्रसाद सिंह सूर्य बली सिंह जय श्री राम सिंह गीता देवी आदि लोगों ने विद्यालय के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु प्रस्तावित चुनाव दिनांक 30/01/2022 को कराये जाने हेतु पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा मनमाने ढंग से चुनाव कराये जाने हेतु साधारण सभा की सूची को अवैध करार देते हुए जांच की मांग की है ।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए यदि यह चुनाव हो जाता है तो पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अलावा चुनाव में शामिल लोग माने जाएंगे ।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिस सूची के आधार पर चुनाव कराए जाने का जनता इंटर कॉलेज प्रयासरत है वह सूची पूरी तरीके से असंवैधानिक है जिसकी पुष्टि कार्यालय सहायक निबन्धक वाराणसी द्वारा पुष्टि की गयी है ।
इस सूची की वैधानिकता का परीक्षण नहीं किया गया है तथा यह चुनाव के लिए अर्हय घोषित नहीं है । जहाँ शासनादेश 2008 में स्पष्ट प्रावधान है कि मातृ संस्था के वैध साधारण सभा की • पंजीकृत सूची सो ० रजि ० एक्ट की धारा 4B के अन्तर्गत पंजीकृत है से कराया जाना विधिक है परन्तु पूर्व प्रबन्धक द्वारा अपंजीकृत साधारण सभा की सूची दी गयी है जिसमें संस्था व विद्यालय के पूर्व सदस्यों को हटाकर कुछ अन्य लोगों को जोड़ते हुए दाखिल कर उसकी नकल प्राप्त कर विद्यालय के प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु सूचना का प्रकाशन किया गया है ।
जो संस्था की वैध सूची नहीं है , और न ही इसका परीक्षण किया गया है। ऐसे में जबतक विद्यालय को संचालित करने वाली संस्था के वैध साधारण सभा की सूची नहीं प्राप्त हो जाती तब तक विद्यालय के प्रबन्ध समिति के चुनाव को स्थगित किया जाना आवश्यक व विधिक होगा ।

दिए गए ज्ञापन में लिखा गया है कि इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 के अन्तर्गत विद्यालय की अनुमोदित संशोधित आदर्श प्रशासन योजना के अन्तर्गत भी यह प्रावधान है कि साधारण सभा के वैध व र्निविवादित वैध साधारण सभा के सदस्यों से ही विद्यालय के प्रबन्ध समिति का चुनाव कराया जाना विधिक होता है । ऐसे में पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा अपंजीकृत साधारण सभा की सूची से चुनाव कराया जाना अवैध व शून्य माना जाएगा।

साधारण सभा में अवैध ढंग से लोगों को जोड़ते हुए उन्हें सदस्य दिखाया गया है । जबकि संस्था के सदस्य बनाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की । ज्ञापन देने वाले लोगों का आरोप है कि नयी विद्यालय के प्रबन्ध द्वारा मनमाने ढंग से अपने सगे संबंधियों को जोड़कर अवैध रूप से सूची तैयार कराकर चुनाव की अनुमति प्राप्त की गयी है तथा स्वयं द्वारा ही चुनाव कराने का निर्णय लिया गया जब कि किसी चुनाव को कराने हेतु चुनाव अधिकारी द्वारा ही चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन कराया जाता है परन्तु विषयक विद्यालय के चुनाव हेतु अध्यक्ष प्रव करायी गयी चुनाव सुचना का प्रकाशन अवैध प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण उपरोक्त कार्यवाही अवैध व शून्य है ।

उपरोक्त मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनके जानकारी में आपत्तियां आई हैं। द्वितीय पक्ष को तत्काल नोटिस जारी किया जा रहा है द्वितीय पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यदि न्याय संगत होगा तो चुनाव होगा और यदि गलत तरीके से षड्यंत्र या अभिलेखों के साथ गैर संवैधानिक गतिविधि पाई जाएगी तो चुनाव ना कराने की नोटिस तत्काल जारी की जाएगी।

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