रिपोर्ट : तपेश विश्वकर्मा
मिर्जापुर, (उ.प्र.) : कोविड-19 महामारी के कारण मृत हुए लोगो के सगे आश्रित बच्चो (18 वर्ष से कम उम्र के) को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय की सीमा धनराशि रूपये दो लाख पूर्व में निर्धारित थी, जिसे उ0प्र0 सरकार द्वारा परिवार की निर्धारित वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाते धनराशि रूपये तीन लाख वार्षिक कर दी गई है।
अतः ऐसे व्यक्ति, जिनके परिवार में कोई कोविड-19 महामारी के कारण मृत हुआ है, उनके सगे आश्रित बच्चो (18 वर्ष से कम उम्र के) को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान कराये जाने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, मीरजापुर से सम्पर्क कर आवेदन पत्र जमा करें, जिससे मृत व्यक्ति के आश्रित सगे बच्चो (18 वर्ष से कम उम्र के) को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सकें।