रिपोर्ट : रितेश वाघेला
मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकर्मण को देखते हुये राज्य के अलग-अलग जिलों में कुछ नियम बनाए गए है। आइए जाने क्या है यह नए नियम…..
मुंबई : सभी राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्मों पर पाबंदी, शादी ब्याह में सिर्फ 200 लोगो को ही मंजूरी, रेलवे स्टेशनो, बाजारो में मार्शल के साथ पुलिस बीएचआई करेगी मास्क न पहनने पर दंडात्मक कार्यवाही।
पुणे : रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लगाया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस 28 फरवरी तक बंद। माईक्रो कंटेंटमेंट ज़ोन बनाए गए। शादी-ब्याह में 200 से ज्यादा लोगो को मंजूरी नहींं।
नाशिक : रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू। मास्क न पहनने पर 1 हजार रुपये केे दंड।
नागपुर : साप्ताहिक बाजार 7 मार्च तक किए गए बंद। 7 मार्च तक शहर की सभी कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेज बंद। होटल-रेस्टरेंट 50 प्रतिशत क्षमता से रात 9 बजे तक ही चलेंगे। मैरीज हाल 25 फरवरी से 7 मार्च तक बंद रहेंगे। 50 से कम लोग घर पर शादी कर सकते है।
नांदेड़ : 5 वी से 8 वी तक की कक्षा बंद। मास्क न पहनने पर 300 से 500 रुपये का फ़ाइन।
अमरावती/अकोला/येवतमाल/बुलढाणा/वाशिम : शाम 5 से सुबह 9 तक सभी दुकाने, बाजार बंद। होटेलों में सिर्फ पार्सेल सर्विस की एसईवीए। होटल में बैठने की अनुमति नहीं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स बंद। सिनेमा, औडोटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम सब बंद।
पंढर्पूर : विठ्ठल मंदिर 25 फरवरी तक बंद। शहर में रात्रि कर्फ़्यू लागूू।
बुलढाणा : शेगांव गजानन महाराज का मंदिर अगले आदेश तक बंद।
औरंगाबाद : बिना मास्क ऑटो चालको के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। 300 रुपये फ़ाइन लिया जा रहा है। शादी ब्याह पर प्रतिबंध। 200 से ज्यादा को मंजूरी नहीं। 8 वी तक के स्कूल बंद।