रिपोर्ट : संस्कार सिंह
मीरजापुर, (उ.प्र.) : थाना मड़िहान में सन् 2017 में पंजीकृत धारा 376 (2)(i)(j) , 323, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, सत्र परीक्षण सख्या 40/2018 के प्रकरण में निरीक्षक भुवनेश्वर पाण्डेय द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, एवं शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता (SPP) व सनातन कुमार (SPP) तथा कोर्ट मोहरिर्र हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायालय में समय से प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार के पैरवी के फलस्वरुप 28 जनवरी 2021 को मुकदमें का अभियुक्त रंजीत कोल पुत्र राजकुमार निवासी ककरद पोस्ट पटेहरा थाना मड़िहान मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 376 (2)(i)(j) भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, तथा 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा तथा धारा 323 भा0द0वि0 में 3 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया। धारा 506 (2) भा0द0वि0 में 2 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी। उक्त सजा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।